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रात्रि 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी- पुलिस कमिश्नर श्री विकास कुमार अरोड़ा

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ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून के तहत होगा मुकदमा दर्ज

बैंकट हॉल और वाटिका में गार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुरक्षा का करेंगे उचित प्रबंध

फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा के द्वारा रात्रि के देर रात तक डीजे व लाउडस्पीकर बजाने से स्टूडेंट बीमार व्यक्ति और आने जाने वालों की परेशानी को देखते हुए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि रात्रि के समय डीजे से स्टूडेंट व आने जाने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए रात्रि के समय डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वाटिका मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी वाटिका और बैंकट हॉल उचित पार्किंग का प्रबंध करें। वाहनों की सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें। वाटिका और बैंकट हॉल के सामने अगर वाहन रोड पर खड़े मिली तो चालान किए जाएंगे और वाटिका और वेंकट हॉल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर यातायात को प्रभावित करने वाले व्हीकल जो हो राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइड में खड़े रहते हैं। जिनके कारण यातायात प्रभावित होता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं तथा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

पुलिस प्रवक्ता।

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