
गोयल ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस के द्वारा पूछताछ किए जाने वाले आदेश को रद्द करें
आईएएस सोनम गोयल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है
मंगलवार को हाईकोर्ट ने सोनम गोयल की याचिका को शुक्रवार तक रद्द कर दिया है फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले में सोनम गोयल को विजिलेंस द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी सोनम गोयल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम घोटाले में निगम अधिकारियों के खिलाफ 19 अप्रैल 2022 को एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें 10 जून 2022 को विजिलेंस ने सरकार से पूछताछ की अनुमति मांगी थी 14 जुलाई को सरकार ने विजिलेंस को अनुमति दे दी, गोयल ने हाई कोर्ट से मांग की कि सरकार द्वारा उनसे पूछताछ की दी गई अनुमति को रद्द किया जाए । बता दें कि सोनम गोयल 6 अगस्त 2016 से 14 अगस्त 2017 तक नगर निगम के कमिश्नर रही है तथा इसके बाद 16 सितंबर से 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक नगर निगम कमिश्नर रही है । नगर निगम फरीदाबाद में बिना काम किए ठेकेदार को भुगतान देने के आरोप लगे थे। जिसमें मामला 200 करोड़ के आसपास का बताया जाता है।डीआर भास्कर सहित अन्य और भी निगम अधिकारियों के साथ सोनम गोयल को भी शामिल माना जा रहा था। जिसको लेकर विजिलेंस ने पूछताछ के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अनुमति को रद्द करने से मना कर दिया है। सोनम गोयल से पूछताछ के बाद ही असल मामला सामने आएगा कि आई ए एस सोनम गोयल की 200 करोड़ के भ्रष्टाचार में कितनी भागीदारी है। अब देखना यह होगा कि विजिलेंस की टीम का सामना सोनम गोयल कैसे करती हैं। और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपना पक्ष कैसे रखती है। अगर सोनम गोयल अपना पक्ष रखने में नाकामयाब हो जाती हैं तो उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई बड़ी कार्यवाही मानी जाएगी
Source: Haribhumi